Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana | प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है

भारत एक ऐसा देश है जहां पर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, इसलिए एक ही समय पर भारत के विभिन्न क्षेत्रों तथा राज्यों में अलग-अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, किंतु विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के कारण यह फसलें बर्बाद हो जाती हैं, जिसके कारण किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होता है। किसानों को इस नुकसान से बचाने तथा बर्बाद हुई फसलों के रूप में मुआवजे का भुगतान करने के लिए Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत किसानों की फसलों का एक बीमा किया जाता है जिससे किसानों को फसल बर्बाद होने की स्थिति में मुआवजे का भुगतान किया जाता है जिससे किसानों को प्रति वर्ष करोड़ों रुपए के होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को प्रतिवर्ष प्राकृतिक आपदा से होने वाले फसल के नुकसान की भरपाई करना है जिससे किसानों को होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है।

जिस प्रकार हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने तथा अपने परिवार के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य बीमा कराते हैं, जिससे कि किसी भी प्रकार की प्राकृतिक दुर्घटना होने पर यदि हमे या हमारे परिवार के किसी सदस्य को किसी प्रकार की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उस परिवार के जीवन यापन तथा रखरखाव के लिए या हम किसी भयानक रोग से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो उस रोग के इलाज के लिए बीमा राशि उपलब्ध कराई जाती है। इसी प्रकार वाहनों का बीमा भी होता है जिसमें यदि हमारा वाहन किसी प्रकार की दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो बीमा कंपनी द्वारा क्षतिग्रस्त वाहन को ठीक कराने या वाहन नया लेने के लिए मुआवजे की राशि दी जाती है। उसी प्रकार प्रतिवर्ष प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान से किसानों को बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं, जिससे किसान आत्महत्या के कगार पर आ जाते हैं, क्योंकि उससे उनको बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, इस नुकसान से बचाने के लिए किसानों को बीमा योजना के अंतर्गत मुआवजा उपलब्ध कराया जाता है।

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana क्या है

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana

भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा 13 जनवरी 2016 को किसानों की फसलों को बर्बाद होने तथा फसलें बर्बाद होने के कारण किसानों को हुए नुकसान को भरने के लिए एक योजना की शुरुआत की जिसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का नाम दिया गया, इस योजना के अंतर्गत यदि किसानों की फसलों को प्राकृतिक आपदाओं द्वारा किसी प्रकार की हानि होती है, तो इनके नुकसान को कम करने के लिए सरकार कुछ हद तक कोशिश करती हैं। इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा की गई है। सभी किसानों को इस योजना का लाभ प्राप्त हो सके इसलिए देश के सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर इस योजना को आगे बढ़ाने का कार्य भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, जिसमें किसान अपने फसल के बीमा को ऑनलाइन विभिन्न प्रकार के माध्यम से करवा सकते हैं तथा किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा के कारण बर्बाद हुई फसल को 72 घंटे के अंदर बीमित कंपनी को सूचना देकर बीमा योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसमें किसानों को बहुत ही कम प्रीमियम देने की आवश्यकता होती है, इसलिए इस Pradhan Mantri Yojana का लाभ देश का प्रत्येक छोटे से छोटा किसान उठा सकता है। 

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री बीमा योजना के अंतर्गत पंजीकृत किसानों को रवि की फसल के लिए 1.5% तथा खरीफ की फसल के लिए 2% तथा बागवानी के लिए 5% प्रीमियम की राशि चुकानी पड़ती है, शेष राशि केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा चुकाई जाती है, जिसमें प्राकृतिक आपदा से नुकसान हुई फसल के लिए किसान को ₹200000 की राशि बीमा कंपनी द्वारा किसान को चुकाई जाती है। किसान को प्राप्त होने वाली यह राशि फसल के अनुसार अलग अलग हो सकती है, क्योंकि सभी फसलों के लिए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसान को मिलने वाली बीमा राशि का निर्धारण अलग-अलग फसलों के आधार पर किया गया है।

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana के लिए आवश्यक योग्यता

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana के लिए आवश्यक योग्यता

जैसा कि आपको बताया गया है कि प्रधानमंत्री बीमा योजना क्या है इसके बारे में प्रत्येक भारतीय किसान को जानकारी रखना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि इस योजना के अंतर्गत सभी भारतीय किसानों को प्राकृतिक आपदा में हुई बर्बाद फसलों के लिए बीमा तथा मुआवजा राशि उपलब्ध कराई जाती है। बीमा राशि बीमा कंपनी द्वारा तथा मुआवजा सरकार द्वारा दिया जाता है, जिससे किसान अपने बर्बाद हुई फसल की भरपाई कर सकते हैं। इसलिए यदि आप एक किसान हैं तो आपको अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना करवाना बहुत ही आवश्यक है, इसको आप बड़ी आसानी से ऑनलाइन माध्यम से या किसी साइबर कैफे द्वारा अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको 1.5 से 2 % की प्रीमियम राशि में आपको आप की फसल का बीमा सुविधा कराया जाता है, जिसमें यदि आप की फसल किसी प्राकृतिक आपदा में खराब हो जाती है, तो बीमा कंपनी द्वारा आपको लगभग ₹200000 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जाता है। इसलिए यदि आप Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास निम्नलिखित पात्रता होना बहुत ही आवश्यक है

  • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन भारत का मूलनिवासी होना चाहिए।
  • इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए आपके पास मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड आधार कार्ड होना चाहिए।
  • आपके पास भारत कि किसी मान्यता प्राप्त बैंक का खाता होना चाहिए।
  • आवेदक के पास अपनी स्वयं की कृषि भूमि होनी चाहिए।
  • आवेदक के पास मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड पैन कार्ड होना चाहिए।
  • आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए तथा वह Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana लागू होने वाले प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक के पास निवास प्रमाण पत्र संबंधित आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध होने चाहिए।

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज

यदि आप एक किसान हैं और आप ने फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी ली है और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं और उसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, तो आपके पास उपरोक्त सभी प्रकार की पात्रताएं तथा डॉक्यूमेंट के साथ कुछ आवश्यक निम्नलिखित डाक्यूमेंट्स होना आवश्यक है। जिससे आपके आवेदन को सही तरीके से भरा जा सके और आप प्रधानमंत्री योजना का लाभ उठा सकें और प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसलों के नुकसान को कम कर सकें इसके लिए आपके पास निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज होना बहुत ही आवश्यक है

  • आधार कार्ड जिसमें मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो।
  • मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड पैन कार्ड।
  • आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर।
  • निर्वाचन कार्ड।
  • निवास प्रमाण पत्र।
  • बैंक खाता।
  • बैंक खाता की एक कैंसिल चेक।
  • आपकी भूमिका खसरा खतौनी नंबर।
  • ग्राम प्रधान या लेखपाल द्वारा खेत की बुवाई का सर्टिफिकेट। 

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana में आवेदन का तरीका

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana में आवेदन का तरीका

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत यदि आप अपनी फसलों का बीमा करवाना चाहते हैं, जिससे कि आप की फसलों को प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान से बचाया जा सके, तो आपके पास उपरोक्त सभी प्रकार के डाक्यूमेंट्स होना बहुत ही आवश्यक है साथ ही साथ बताई गई पात्रता के अनुसार ही आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। यदि आप इस योजना के अंतर्गत अपनी फसल का बीमा करवाते हैं तो आपको फसल के अनुसार 1.5 से 2% प्रीमियम चुकाने की आवश्यकता होती है, बाकी का प्रीमियम सरकार द्वारा बीमा कंपनी को चुकाया जाता है, जिससे किसान के ऊपर प्रीमियम भरने का बहुत अधिक दबाव नहीं होता है। किसान बड़ी आसानी से बीमा का प्रीमियम भर देते हैं और इस योजना के अंतर्गत यदि आप की फसल प्राकृतिक आपदा के कारण खराब होती है, तो आपको बीमा कंपनी द्वारा ₹200000 की मुआवजा राशि उपलब्ध कराई जाती है। इसलिए Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana के अंतर्गत बीमा कराना बहुत ही आवश्यक है इस योजना में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित 2 तरीके अपनाए जा सकते हैं। 

  • ऑफलाइन माध्यम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन।
  • ऑनलाइन माध्यम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन।

ऑफलाइन माध्यम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप विभिन्न प्रकार के स्थानों का चुनाव कर सकते हैं जिसमें बैंक, बीमा कंपनियां, जन सेवा केंद्र यदि आप ऑफलाइन माध्यम से Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं, तो आप अपने नजदीकी बैंक में जाकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी तथा आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन प्राप्त करने के लिए बैंक कर्मचारी से मिलकर आपको प्रPradhan Mantri Fasal Bima Yojana के लिए आवेदन फॉर्म मांगने की आवश्यकता है, बैंक कर्मचारी आपको आवेदन फॉर्म उपलब्ध करा देते हैं उसके पश्चात उसमें उपयुक्त सभी कार्यों को सही से भरकर दस्तावेज के साथ तुम्हें बैंक में जमा कर सकते हैं। बैंक के अलावा ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करने के लिए आप अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कंपनी में भी संपर्क कर सकते हैं। ऑफलाइन माध्यम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आवेदन बैंक द्वारा करने की निम्नलिखित प्रक्रिया होती है।

  • आपको अपने नजदीकी बैंक बीमा कंपनी जा जन सेवा केंद्र जाना है।
  • वहां पर उपस्थित संबंधित कर्मचारी से मिलकर आवेदन फॉर्म प्राप्त करना है।
  • आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के पश्चात उसको मांगी गई जरूरी जानकारी से सही सही भरना है।
  • आवेदन फॉर्म में मांगे गए डाक्यूमेंट्स के साथ भरा हुआ आवेदन फॉर्म अटैच करना है।
  • सही से भरा हुआ आवेदन फॉर्म तथा सभी संबंधित डॉक्यूमेंट के साथ आवेदन फॉर्म को पुनः बैंक, बीमा कंपनि, या जन सेवा केंद्र में जमा करते हैं।
  • आवेदन फॉर्म जमा करते समय संस्था द्वारा आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर उपलब्ध कराया जाता है जिसे आप को संभाल कर रखना होता है।
  • इस प्रकार आप ऑफलाइन आवेदन फॉर्म भरकर Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • इसके पश्चात प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर की सहायता से आवेदन फॉर्म की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

ऑनलाइन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन

धानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आप इस योजना के अंतर्गत इसकी अधिकारिक वेबसाइट https://pmfby.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, यदि उपरोक्त बताए गए सभी डॉक्यूमेंट तथा पात्रता हैं आपके पास उपस्थित हैं, तो आप ऑनलाइन आवेदन के लिए पात्रता रखते हैं, इसलिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आधिकारिक वेबसाइट https://pmfby.gov.in पर जाकर आधार कार्ड तथा मोबाइल नंबर की सहायता से रजिस्टर्ड कर सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए आपके पास इंटरनेट से कनेक्टेड लैपटॉप या मोबाइल की आवश्यकता होती है। यदि आपके पास इंटरनेट से कनेक्टेड लैपटॉप या मोबाइल नहीं है तो आप किसी से में जाकर भी या फॉर्म भर सकते हैं। फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के ऑनलाइन आवेदन को निम्नलिखित तरीके से किया जा सकता है।

  • सबसे पहले आप अपने इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस में Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana की ऑफिशियल वेबसाइट https://pmfby.gov.in को अपने सर्च इंजन में ओपन करते हैं।
  • जैसे ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज खुलता है वहां पर आपको  “Register” का ऑप्शन दिखाई देता है।
  • रजिस्टर करने के लिए होम पेज पर दिखाई दे रहे “Register” के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। 
  • “Register” के ऑप्शन पर क्लिक करने के पश्चात आपके सामने एक पेज खुल कर आता है।
  • इस पेज में मांगी गई जानकारी को अपने डॉक्यूमेंट के अनुसार सही-सही भरकर सबमिट करते हैं।
  • जैसे ही आप सबमिट करते हैं आप का रजिस्ट्रेशन हो जाता है और आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होता है।
  • रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात आपको मेन पेज पर ही “Farmer Corner” का ऑप्शन दिखाई देता है।
  • “Farmer Corner” के ऑप्शन पर क्लिक करने के पश्चात के सामने एक नया ऑप्शन “Login For Farmer” दिखाई देता है।
  • “Login For Farmer” के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तथा आपके सामने एक नया पेज खुल कर आता है जिसमें मोबाइल नंबर तथा कैप्चा भरने का ऑप्शन दिया होता है।
  • मोबाइल नंबर तथा कैप्चा भरने के ठीक नीचे सेंड ओटीपी का ऑप्शन दिया होता है।
  • दिए गए स्थान पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर तथा दिया हुआ कैप्चा डालकर सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं।
  • जैसे ही आप सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में एक ओटीपी प्राप्त होता है।
  • आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में प्राप्त हो डीपी को दिए गए स्थान में इंटर करते हैं और लॉगइन करते हैं।
  • इस प्रकार आप Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana के लिए लॉगिन हो जाते हैं।

PM Fasal Bima Yojana का उद्देश्य

PM Fasal Bima Yojana का उद्देश्य

हम अक्सर देखते आए हैं कि आए दिन अखबारों तथा विभिन्न प्रकार के मीडिया के माध्यम से हमें पता लगता रहता है, कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसान आत्महत्या कर लेता है किसानों को आत्महत्या करने का मुख्य कारण फसल के लिए लोन लेने या फिर किसी दूसरे से उधार पैसे लेकर किसान अपनी फसलें लगाता है, किंतु विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं में किसान की फसल बर्बाद हो जाती है जिसके कारण किसान बैंक तथा अन्य विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों का कर्जदार हो जाता है और उसके पास कर्ज चुकाने का कोई साधन नहीं होता है, क्योंकि वह अपनी फसल के भरोसे पर कर्ज लेता है और उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, तो उसका कोई सहारा नहीं होता है इन्हीं सभी समस्याओं को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई, जिससे कि किसानों की बिगड़ती दशा को ठीक किया जा सके तथा प्रत्येक साल विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले फसलों के नुकसान को कम किया जा सके, जिससे कि किसानों की होने वाली आत्महत्याओं तथा किसानों की समस्याओं पर रोक लगाई जा सके। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को सरल तथा सुगम जीवन उपलब्ध कराना है, जिससे कि किसानों की होने वाली आत्महत्याओं पर रोक लगाई जा सके तथा किसानों को खुशहाल जीवन प्रदान किया जा सके।

PMFBY प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई किसानों की फसलों की सुरक्षा के लिए एक बीमा योजना है, जिसके शुरुआत विभिन्न प्रदेशों की राज्य सरकारों के साथ भारत सरकार कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा की गई है, जिसमें किसानों की फसलों को प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की समस्या को कम करना है, इसमें विभिन्न बैंकों तथा बीमा कंपनियों द्वारा किसानों की फसलों का बीमा किया जाता है। जिसमें किसान को 1.5 से 2% तक का प्रीमियम चुकाना होता है, बाकी प्रीमियम केंद्र सरकार की कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा चुकाया जाता है, जिसमें किसान की फसल यदि किसी प्राकृतिक आपदा से खराब हो जाती है और किसान 72 घंटे के अंदर बीमा कंपनियां बैंक को अपनी फसल खराब होने की सूचना देता है, तो किसान को जांच के पश्चात ₹200000 तक का बीमा राशि उपलब्ध कराई जाती है, जो किसान को हुए नुकसान को कवर करने के लिए दिया जाता है। इसलिए इस योजना के निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं

  • Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana के अंतर्गत किसानों की सभी प्रकार की फसलों का बीमा किया जाता है।
  • इस योजना के अंतर्गत यादी किसान की फसल प्राकृतिक आपदा के कारण खराब हो जाती है तो उसे मुआवजे के तौर पर बीमा राशि ₹200000 तक दिया जाता है।
  • किसानों की फसलें प्राकृतिक आपदा में खराब हो जाने के स्थिति में बीमा की राशि सरकार द्वारा दी जाती है।
  • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों की फसलों को बर्बाद होने वाले नुकसान से बचाया जाता है।
  • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत लगभग 16000 करोड़ का बजट केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। 
  • Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana के अंतर्गत किसान को रवि की फसल पर 1.5% खरीफ की फसल पर 2% तथा बागवानी तथा अन्य फसलों पर 5% का ही प्रीमियम देना होता है बाकी प्रीमियम सरकार द्वारा भरा जाता है।
  • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन किसान अपने नजदीकी बैंक या बीमा कंपनी में जाकर बड़ी आसानी से कर सकते हैं।
  • Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana के अंतर्गत सामान्य से डॉक्यूमेंट के आधार पर बीमा किया जाता है। 

PM Fasal Bima Yojana के अंतर्गत बीमा प्रीमियम की राशि

यदि आप अपनी फसल का बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत करवाना चाहते हैं और उसके लिए आपको प्रति एकड़ के हिसाब से कितने रुपए का बीमा प्रीमियम भरने की आवश्यकता है, इसके बारे में आपको जानकारी रखना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि यदि आप Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana के अंतर्गत बीमा करवाते हैं, तो प्रत्येक फसल के लिए प्रति एकड़ के हिसाब से सरकार द्वारा किसान के लिए देने वाले प्रीमियम की अलग-अलग राशि का निर्धारण किया गया है, जो बीमा कंपनी किसान से प्राप्त करती है, जिसके आधार पर किसान अपनी फसल का बीमा करवा सकता है। इसलिए यदि आप एक किसान हैं और अपनी फसल का बीमा करवाना चाहते हैं, तो आपको अपनी फसलों के हिसाब से प्रत्येक एकड़ के लिए बीमा कंपनी को कितने रुपए देने की आवश्यकता है इसकी जानकारी रखना बहुत ही आवश्यक है। जो निम्नलिखित है

फसल

बीमा प्रीमियम राशि (प्रति एकड़)

धान

रुपये 741 
कपास

रुपये 1798

मक्का

रुपये 370.51
बाजरा

रुपये 348.70

मूंग

रुपये 36
गेंहू

रुपये 425

जौ

रुपये 277.88
सरसों

रुपये 286.6

चना

रुपये 212.50
सूर्यमुखी

रुपये 277.88

यह राशियाँ प्रति एकड़ के आधार पर हैं और ये विभिन्न फसलों के लिए बीमा प्रीमियम की विभिन्न दरें हैं, यह दरें योजना के तहत वर्ष के आधार पर बदल सकती हैं और उन्हें स्थानीय सरकारों के निर्णयों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इस योजना के तहत, किसानों को फसल की हानि के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की जाती है और उन्हें आर्थिक सहायता प्राप्त करने में मदद मिलती है। कृपया ध्यान दें कि यह चार्ट उदाहरण मात्र है और वास्तविक बीमा प्रीमियम दरें विभिन्न तत्वों पर आधारित होती हैं जैसे कि फसल का प्रकार, क्षेत्र तथा राज्य, बीमा योजना के नियम, बीमा कंपनी तथा बैंक आदि।

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत देश के विभिन्न राज्यों के किसानों को उनकी फसल सुरक्षा के लिए बीमा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें फसल का बीमा विभिन्न प्रकार की बीमा कंपनियों तथा बैंकों द्वारा किया जाता है, जिसके प्रीमियम राशि किसानों को केवल 1.5% से 2%  तक ही चुकानी होती है, शेष प्रीमियम दास सरकार द्वारा किसान बीमा कंपनियों को दी जाती है। इसलिए इस योजना का लाभ प्राप्त करके किसान अपनी फसलों की बर्बादी के कारण होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य किसानों को प्रति वर्ष होने वाले नुकसान से बचाना है जिसके कारण प्रतिवर्ष हजारों किसान आत्महत्या कर लेते हैं, किसानों के पास खेती ही एक ऐसा साधन होता है जिसके द्वारा उत्पन्न हुई फसलों को किसान बेचकर पैसे कमाते हैं, किंतु जब प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनकी फसलें खराब हो जाती हैं, तो उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, जिसकी भरपाई करने के लिए सरकार द्वारा Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana की शुरुआत की गई है, जिसमें यदि किसानों की फसल किसी प्राकृतिक आपदा के कारण खराब हो जाती है तो इस योजना के अंतर्गत किसानों को ₹200000 तक का मुआवजा उपलब्ध कराया जाता है। यह मुआवजा ऐसे किसानों को दिया जाता है जो Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana के अंतर्गत अपनी फसल का बीमा करवाते हैं जिसमें बहुत ही कम प्रीमियम पर किसानों की फसलों का बीमा किया जाता है।

लोगों द्वारा पूछे गए प्रश्न

बीमा क्यों करवाते हैं?

आधुनिक समय में इसे ही क्षेत्र में होने वाले नुकसान से बचने के लिए बीमा करवाया जाता है, जैसे व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का बीमा करवाता है जिसमें उसे आपात स्थिति में दुर्घटना होने के कारण उसके परिवार को बीमा की राशि प्राप्त होती है। उसी प्रकार घर, मकान, दुकान तथा वाहनों का बीमा होता है जिसमें यदि किसी प्रकार की कोई प्राकृतिक दुर्घटना के कारण समस्या होती है, तो बीमा कंपनी द्वारा उस वस्तु के एक निश्चित राशि मुआवजे के तौर पर दी जाती है, इसी प्रकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसलों का बीमा भी होता है जिसमें यदि किसानों की फसल प्राकृतिक आपदाओं में खराब हो जाती है तो किसानों को ₹200000 तक का मुआवजा प्राप्त होता है।

फसल बीमा कौन सी कंपनी करती है?

यदि आप एक किसान हैं और अपनी फसल का फसल बीमा करवाना चाहते हैं, तो आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं, जिसके लिए आप विभिन्न प्रकार की बीमा कंपनियों तथा भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड किसी भी बैंक में जाकर अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। इसके अलावा जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भी आप अपनी फसल के बीमा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

क्या किसानों को बीमा मिलता है?

यदि कोई भी किसानPradhan Mantri Fasal Bima Yojana के अंतर्गत अपनी फसल का बीमा करवाता है और प्राकृतिक आपदा के कारण उसकी फसल बर्बाद हो जाती है और किसान 72 घंटों के अंदर अपनी बर्बाद हुई फसल की जानकारी बीमा कंपनियां बैंक को देता है, तो निश्चित रूप से ही किसानों को बीमा की राशि बीमा कंपनियां बैंक द्वारा प्रदान की जाती है।

फसल का मुआवजा कैसे मिलेगा?

यदि आप की फसल विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हो गई है और आपने 72 घंटों के अंदर अपनी फसल की बीमा कंपनी को इसकी जानकारी दी है, तो बीमा कंपनी आप की फसल की जानकारी प्राप्त करके तथा आपसे विभिन्न प्रकार के डाक्यूमेंट्स प्राप्त करने के पश्चात आपको सरकार द्वारा मुआवजा उपलब्ध कराया जाता है।

सरकार किसानों को फसल बीमा क्यों देती है?

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana के अंतर्गत किसानों को सरकार फसल बीमा देती है क्योंकि प्रत्येक साल किसानों की फसल विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हो जाती है, जिससे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होता है जिसके कारण बहुत सारे किसान आत्महत्या करने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। किसानों को होने वाले नुकसान से बचाने तथा दैनिक रूप से बढ़ती आत्महत्याओं की संख्या को कम करने के लिए सरकार द्वारा किसानों को फसल बीमा की योजना के अंतर्गत मुआवजे की राशि उपलब्ध कराई जाती है।

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