लॉकडाउन 4.0 Guidelines: MHA Coronavirus Guidelines PDF

लॉकडाउन 2.0

लॉकडाउन 4.0 Guidelines, कोरोना लॉकडाउन गाइडलाइन्स, लॉकडाउन 4.0 Guidelines PDF: जैसा की आप सबको पता है कि अभी कल ही  यानी कि (12 मई 2020) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधित किया था। आप सब जानते हैं कि इस कोरोनावायरस के चलते पूरा भारत लॉकडाउन में था। और अब जब 17 मई 2020 को लॉकडाउन खत्म होने का टाइम आने वाला था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन 4.0 घोषित कर दिया। आपको बता दें कि यह पूरे देश में लॉकडाउन का ऐलान 14 अप्रैल 2020 को हुआ था। तो इस आर्टिकल में हम आपके सामने इस नए लॉकडाउन को लेकर जानकारी बताएंगे। इसमें यह भी बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अब यह लॉकडाउन कुछ नए प्रकार का घोषित किया है।

जैसा कि आप सब जानते है कि 14 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र को संबोधित किया था और आह्वान किया कि राष्ट्र 21 दिनों से अधिक समय तक लॉकडाउन की अवधि जारी रखेगा और लॉकडाउन (Lockdown) अब 3 मई को समाप्त होगा। इस लेख में आज, हम आपके साथ लॉकडाउन से संबंधित सभी विशिष्टताओं को साझा करेंगे, जो 14 अप्रैल 2020 से भारत में लागू होगी। हमने आपके साथ उन सभी विशिष्टताओं को साझा किया है, जो लॉकडाउन 2.0 का पक्ष में भारत सरकार द्वारा जारी की गई हैं और जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

Topic Name लॉकडाउन 2.0 Guidelines: MHA Coronavirus Guidelines PDF
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लॉकडाउन 4.0 New गाइडलाइन्स PDF
डाउनलोड Lockdown 2.0 Guidelines PDF
List of Offices to be Closed
लॉकडाउन के अपवाद (Exceptions of the Lockdown)
Revised लॉकडाउन 2.0 Guidelines
उल्लंघन करने वाले नियमों के लिए दंड
Frequently Asked Questions

State Central
Official Website mha.gov.in


लॉकडाउन 4.0 New गाइडलाइन्स PDF 

जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया था कि 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोनावायरस (COVID-19) के चलते देश को संबोधित किया था, और साथ ही उन्होंने इस बात की भी जानकारी साझा की है कि लॉकडाउन देश से अभी खत्म नहीं होगा इसे 17 मई 2020 के आगे तक भी लेकर जाया जा सकता है। क्योंकि पहले यह लॉकडाउन 17 मई को खत्म हो जाना था। इस बारे में प्रधानमंत्री जी ने देर रात 8:00 बजे को लॉकडाउन की जानकारी बताई जिसे सारे न्यूज़ चैनल में दिखाया गया। इस भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुश्किल भरे समय में खासकर गरीब लोग और कोरोनावायरस पीड़ित लोगों के लिए भिन्न प्रकार की योजना भी लेकर आए है। आप सब को यह बता दें कि सरकार इस लॉकडाउन 4.0 के नियमों के बारे में जल्द ही आम लोगों के सामने लेकर आएगी।

लॉकडाउन 4.0 Implementation

आप सभी लोगों को यह बता दें कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को संबोधित करने आए थे तो उन्होंने हालांकि ऑफिशियल यह बात नहीं कही है कि लॉकडाउन दोबारा से हो जाएगा। बल्कि उन्होंने इस बात का इशारा जरूर कर दिया है कि 17 मई के बाद भी लॉकडाउन हो सकता है।आपको यह भी बता दें कि lockdown 4.0 के बारे में अभी तक कोई भी कानून नहीं आए हैं। साथ में ऐसी भी सूचना मिल रही है कि इस नए lockdown में देश के सामने नई चुनौती आएगी। आपको बता दें कि 17 मई को पूरे देश में इस कोरोनावायरस के कारण नए नियम कानून लागू किए जाएंगे।

लॉकडाउन 4.0 Rules & Regulations

जैसा कि इसके बारे में हमने आपको ऊपर भी बताया है कि अभी इस नए लॉकडाउन  के नियम और क़ानूनों को आम जनता के सामने नहीं रखा गया है। इसलिए अभी सिर्फ हमारे पास बस सीमित जानकारी ही है, जो कुछ इस प्रकार है:

  • सरकार के कुछ जाने-माने minister ने कहा है कि यह जो  लॉकडाउन होगा वह पिछले 3 लॉकडाउन की तरह नहीं होगा।
  • इसमें सभी ग्रीन जोन के निवासियों को बाहर जाने की इजाज़त होगी।
  • आपको साथ में यह भी बता दें कि जितने भी रिक्शा, गाड़ी, बस के निर्णय प्रत्येक राज्य की सरकार खुद लेगी और आप सब को इसके बारे में सूचित कर दिया जाएगा।
  • आपको यह भी बता दें कि मेट्रो की सेवाओं को भी जल्द शुरू कर दिया जाएगा।
  • साथ में यह भी बताया जा रहा है कि जितनी भी Domestic उड़ाने होंगी उनको भी जल्द शुरू कर दिया जाएगा।

जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि lockdown 4.0 की शुरुआत हो गई है। इसके लिए सरकार की तरफ से नियम और कानून सब नए कर दिए गए हैं। जो चीजें बंद रहेंगी और जो चालू रहेंगी उनके बारे में पूरी जानकारी सरकार की तरफ से बता दी गई है जिसे नागरिकों को पूरा करना है। आपको यह भी बता दें कि अब लॉकडाउन ३१ मई 2020 तक लागू हो चुका है। यहां हमने नीचे दी गई कुछ जानकारी बताई है जिसका आपको पालन करना होगा, वह कुछ इस प्रकार है:


वह काम जिनकी अनुमति नहीं है

  • सभी प्रकार की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय उड़ाने बंद रहेंगी, MHA की तरफ से सभी प्रकार के मेडिकल उड़ान चालू रहेगी।
  • मेट्रो Rail सेवा बंद रहेगी।
  • सभी प्रकार के सिनेमा Hall, शॉपिंग Mall,  जिम, स्विमिंग Pool, मनोरंजन वाले पार्क, थिएटर, Bar, असेंबली हॉल बंद रहेंगे। खेलने वाली जगह जैसे स्टेडियम में मैच खेले जाएंगे। बस उनमें कोई भी दर्शक मौजूद नहीं होंगे। दर्शकों को stadium में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
  • सभी ऐसी जगह जहां सामाजिक, Politics, शिक्षा के स्थल, किसी भी प्रकार का धार्मिक काम , और बाकी अन्य प्रकार की सभा सब के लिए कोई भी इजाज़त नहीं है।
  •  सभी प्रकार के धार्मिक स्थान, पूजा की जगह जैसे मंदिर, गुरुद्वारा और आदि के लिए भी अभी कोई अनुमति नहीं है।

वो काम जो Containment जोन के अलावा होंगे उन्हें अनुमति  

  • सभी राज्य की राय से सभी बस, और अन्य वाहन को जाने की अनुमति होगी।
  • सभी राज्यों में आपस में तय किया जाएगा कि उनके राज्य में बस आ सके या ना आए इसके बारे में आपसी सहमति से ही तय किया जाएगा।


कन्टेनमेंट, Buffer, रेड, Green और Orange जोन

  • जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि इस कोरोनावायरस के कारण पूरे देश में स्वास्थ्य को अहमियत देते हुए सभी राज्यों के मंत्री ने अपने अपने राज्यों को रेड, Green और Orange जोन में बदल दिया है। ताकि उन्हें इस  कोरोना वाले ज़ोन के बारे में जल्द से जल्द पता चल जाए और वह उन जॉन्स को ठीक करने में लग जाएं। 
  • MoHFW के हिसाब से सभी जोन का  एक प्रत्येक नाम रखा गया है। ताकि वायरस से बचा जा सके।
  • containment जोन में, केवल ज़रूरी काम करने की ही अनुमति दी जाएगी। साथ में इसका भी ध्यान रखा जाएगा कि केवल और केवल दवाइयों का उपचार या कोई मेडिकल से संबंधित ही लोग आ जा सके।  इन क्षेत्रों में कोई भी बाहर का व्यक्ति ना आए इसका भी खास ध्यान रखा जाएगा।  सरकार के बताए गए पूरे नियमों का भी पालन सही से करना होगा।
  • containment जोन में, contact ट्रेसिंग, सभी लोगों के घर में पुलिस निगरानी रखेगी यह कोई भी व्यक्ति नियमों का पालन ना करता हुआ पकड़ा जाए।


रात का Curfew

आपको बता दें कि सरकार के द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार सभी नागरिकों को शाम 7:00 बजे से लेकर सुबह 7:00 बजे तक कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकता। इसके लिए सख्त कार्रवाई होगी। इसकी अनुमति सरकार की तरफ से बिल्कुल भी नहीं है। जब लोग इस कर्फ्यू का पालन नहीं करेगा उसे सरकार के तरफ से दंडनीय अपराध दिया जाएगा।

 

कमजोर व्यक्तियों के लिए Protection

  • आप सभी को यहां बता दें कि जो लोग बहुत बूढ़े हो चुके हैं, सभी गर्भवती महिला, छोटे बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से कम है इन सभी को तो फिलहाल सरकार की तरफ से घर पर रहने की अपील की गई है।
  • यह लोग सुरक्षा के लिए बाकी सब एक्टिविटीज कर सकते हैं बस जो नियम दिए हैं उनका पालन करें। 
  • ऐसे कमजोर लोग कहीं भी आना जाना नहीं कर सकते हैं। इसके लिए भी सरकार की तरफ से उन्हें कोई अनुमति नहीं है।

Lockdown 4.0 PDF

 

डाउनलोड Lockdown 2.0 Guidelines PDF

भारत में बड़ी संख्या में कोरोनोवायरस (Coronavirus) रोगियों को देखने के बाद, भारत के प्रधानमंत्री और अन्य सभी संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री ने कहा है कि लॉकडाउन को 20 और दिनों तक बढ़ाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को घोषणा की कि लॉकडाउन का विस्तार 3 मई तक किया जाएगा। उन्होंने यह भी घोषणा की कि लॉकडाउन 2.0 से संबंधित दिशा निर्देश बहुत जल्द जारी किए जाएंगे। आज हम आपके साथ अधिकारियों द्वारा जारी किए गए सभी दिशा-निर्देशों को साझा करेंगे।

Details Of Lockdown 2.0 Guidelines

Topic Name Lockdown 2.0 Guidelines
Launched by Government of India
Imposed on Citizens of India
Objective Preventing the spread of COVID-19
Official Website mha.gov.in

List of Offices to be Closed

अगली सूचना तक और लॉकडाउन समाप्त होने तक दिए गए कार्यालयों के ऑफिस बंद रहेंगे। इनकी निम्नलिखित सूची नीचे दी गई है, कृपया इन्हे ध्यान से पढ़े-

  • भारत सरकार के कार्यालय, इसके स्वायत्त / अधीनस्थ कार्यालय एवं सार्वजनिक निगम। (Offices of the Government of India, its Autonomous/ Subordinate Offices and Public Corporations)
  • राज्य / संघ शासित प्रदेशों के कार्यालय, उनके स्वायत्त निकाय, निगम। (Offices of the State/ Union Territory Governments, their Autonomous Bodies, Corporations)
  • वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठा बंद हो जाएंगे। (Commercial and private establishments shall be closed)
  • औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। (Industrial Establishments will remain closed)
  • सभी परिवहन सेवाएं – हवाई, रेल, रोडवेज – निलंबित रहेंगी। (All transport Services- air, road, railways will remain closed)
  • आतिथ्य सेवाएँ निलंबित रहना। (Hospitality Services will remain closed)
  • सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, अनुसंधान, कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे। (All educational, training, research, coaching institutions etc. will remain closed)
  • सभी पूजा स्थलों को जनता के लिए बंद कर दिया जाएगा। बिना किसी अपवाद के किसी भी धार्मिक मंडली की अनुमति नहीं होगी। (All places of worship will remain closed to the public. It would not be permitted any type of religious congregations, without any exception)
  • सभी सामाजिक / राजनीतिक / खेल / मनोरंजन / शैक्षणिक / सांस्कृतिक / धार्मिक कार्यों / समारोहों पर रोक लगाई जाएगी। (Any type of social/ sports/ entertainment/ politics/ academic/ cultural/ religious functions/gatherings will not be permitted)
  • अंतिम संस्कार के मामले में, बीस से अधिक व्यक्तियों की एक मंडली की अनुमति नहीं होगी। (Not more than twenty people will be allowed for any funeral or congregation)
  • वे सभी लोग जो 15.02.2020 के बाद भारत पहुंचे हैं, और ऐसे सभी लोग जो स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों द्वारा निर्देशित किए गए हैं, स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा तय किए गए अवधि के लिए सख्त घर / संस्था गत संगरोध के तहत रहने के लिए, असफल होना, जिसके लिए वे उत्तरदायी होंगे सेक के तहत कानूनी कार्रवाई। आईपीसी के 188। (All the people who have arrived into India after 15.02.2020, and all such persons who have been directed by health care personnel to remain under strict home/institutional quarantine for a period as announced by local Health Authorities, if not followed then it will be punishable under IPC 188)

लॉकडाउन के अपवाद (Exceptions of the Lockdown)

lockdown 2.0 guidelines

लॉकडाउन में निम्नलिखित अपवादों का पालन किया जाना है: –

  • ट्रेजरी (वेतन और लेखा कार्यालय, वित्तीय सलाहकार और लेखा महानियंत्रक के क्षेत्र कार्यालय, न्यूनतम न्यूनतम कर्मचारियों के साथ)
  • सभी प्रकार की ज़रूरी सेवा जैसे कि CNG, एलपीजी, Petrol, पीएनजी, बिजली, डाकघर। आपदा और प्रारंभिक चेतावनी की कंपनी (Disaster Management and Early Warning Agencies)
  • एयरवेज़ / Custom Clearance at ports/ भूमि सीमा, जीएसटीएन पर सीमा शुल्क निकासी; और MCA 21 रजिस्ट्री bare न्यूनतम कर्मचारियों के साथ।
  • भारतीय रिज़र्व बैंक और RBI ने वित्तीय बाजारों और संस्थाओं जैसे NPCi, CCIL, भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों और स्टैंडअलोन प्राथमिक डीलरों के साथ bare न्यूनतम कर्मचारी।
  • Police, होम गार्ड, Jail, आग और सभी प्रकार के ज़रूरी सेवा।
  • Jila Prashasan और ट्रेज़री (महालेखाकार के क्षेत्र कार्यालय सहित bare न्यूनतम कर्मचारियों के साथ)
  • बिजली, पानी, और स्वच्छता।
  • COVID-19 संबंधित गतिविधियों और आंतरिक रसोई संचालन के समन्वय के लिए नई दिल्ली में रेजिडेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट, bare न्यूनतम कर्मचारियों के साथ।
  • वन कार्यालय: चिड़िया घर, नर्सरी, वन्यजीव, जंगलों में अग्निशमन, जल रोपण, गश्त और उनके आवश्यक परिवहन आंदोलन को संचालित करने और बनाए रखने के लिए आवश्यक कर्मचारी / कार्यकर्ता।
  • समाज कल्याण विभाग, बच्चों / विकलांगों / वरिष्ठ नागरिकों / निराश्रित / महिलाओं / विधवाओं के लिए घरों के संचालन के लिए bare न्यूनतम कर्मचारियों के साथ; अवलोकन घरों; पेंशन।
  • एमएसपी (MSP) परिचालनों सहित कृषि उत्पादों की खरीदी में लगी एजेंसियाँ।
  • `मंडियों ‘का संचालन कृषि उपज मंडी समिति द्वारा किया जाता है या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है।
  • सभी प्रकार के अस्पताल,और अस्पताल में काम करने वाले लोगों के लिए कोई रोक नहीं है।
  • सभी प्रकार के Ration की दुकान, Fruits ​​और सब्जियों, डायरी और दूध की दुकान, माँस और मछली, पशु चारा, उर्वरक, बीज और कीटनाशकों से निपटने सहित दुकान।
  • Banking काम के लिए आईटी विक्रेता; बैंकिंग संवाददाता और ATM संचालन और नकदी प्रबंधन एजेंसियाँ।
  • सभी प्रकार की electronic और प्रिंटिंग की सेवाएं।
  • Internet, टेलीफ़ोन की सेवा, और टीवी की सेवा। IT और IT- सक्षम सेवाएँ।
  • E-कॉमर्स के आधार पर केवल ज़रूरी सामान की Home डिलीवरी जैसे की खाने पीने का सामान, दवाइयाँ और आदि।
  • पेट्रोल Pump, LPG, पेट्रोलियम और भंडार आउटलेट।
  • निजी सुरक्षा सेवाएँ।
  • केवल सरकारी गतिविधियों के लिए डेटा और कॉल सेंटर।
  • खेत में किसानों और खेती करने वालों द्वारा खेती का संचालन।
  • फार्म मशीनरी से संबंधित farm कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC) ’
  • सभी प्रकार के किसान मशीनों की दुकान, इसके स्पेयर Parts खुले रहेंगे।
  • राजमार्गों पर ट्रक की मरम्मत के लिए दुकानें, अधिमानतः ईंधन पंपों पर।
  • मछली पकड़ने (समुद्री) / जलीय कृषि उद्योग का संचालन, जिसमें भक्षण और रखरखाव शामिल है; इन सभी गतिविधियों के लिए हैचरी, फीड प्लांट, वाणिज्यिक एक्वारिया, मछली / झींगा और मछली उत्पाद, मछली बीज / चारा और श्रमिकों का आंदोलन।
  • ज़रूरी वस्तु, चिकित्सा उपकरणों, उनके कच्चे माल और इंटर की इकाई।
  • खाद्य पदार्थों, दवाओं, दवा और चिकित्सा उपकरणों के लिए पैकेजिंग सामान की इकाई
  • उर्वरक, कीटनाशक और बीज का निर्माण और पैकेजिंग इकाइयाँ।
  • अधिकतम 50% श्रमिकों के साथ वृक्षारोपण सहित चाय उद्योग।
  • केवल सबसे ज़रूरी सामान के लिए ही गाडी जाएगी।
  • आग, कानून की सेवा
  • कार्गो आंदोलन, राहत और निकासी और उनके संबंधित परिचालन संगठनों के लिए रेलवे, हवाई अड्डों और बंदरगाहों का संचालन।
  • अंतर्देशीय और निर्यात के लिए माल / Cargo का अंतर-राज्य आंदोलन।
  • पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी, खाद्य उत्पादों, चिकित्सा आपूर्ति सहित आवश्यक वस्तुओं के क्रॉस बार्डर आंदोलन।
  • संयुक्त Harvestor और अन्य कृषि / बाग़वानी उपकरण।
  • भारत में विदेशी नागरिकों के लिए पारगमन व्यवस्था। (संलग्न एसओपी के अनुसार)

Revised लॉकडाउन 2.0 Guidelines

20 अप्रैल 2020 के बाद लॉकडाउन 2.0 में निम्नलिखित छूट प्रदान की जाएगी: –


कार्गो का मूवमेंट

  • सभी माल यातायात को इजाज़त।
  • रेलवे का संचालन- माल और पार्सल ट्रेनों का परिवहन।
  • कार्गो आंदोलन, राहत और निकासी के लिए हवाई परिवहन के लिए हवाई अड्डों और संबंधित सेवा का संचालन।
  • कार्गो परिवहन के लिए समुद्री परिवहन एवं अंतर्देशीय कंटेनर Depo (आईसीडी) का संचालन, जिसमें अधिकृत कस्टम clearing और अग्रेषण एजेंट शामिल हैं।
  • पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी, खाद्य उत्पादों, चिकित्सा आपूर्ति सहित आवश्यक वस्तुओं के क्रॉस लैंड बॉर्डर परिवहन के लिए भूमि बंदरगाहों का संचालन।
  • दो ड्राइवरों के साथ सभी ट्रकों और अन्य माल / वाहक वाहनों का आंदोलन और एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस ले जाने वाले चालक के अधीन एक सहायक; एक खाली ट्रक / वाहन को माल की डिलीवरी के बाद या माल लेने के लिए प्लाई की इजाज़त
  • राजमार्गों पर ट्रक मरम्मत और ढाबों के लिए दुकानें, राज्य / केंद्रशासित प्रदेश अधिकारियों द्वारा निर्धारित न्यूनतम दूरी के साथ।
  • रेलवे, Airways / हवाई जहाज़ों, बंदरगाहों / जहाज़ों / जहाज़ों, भूमि बंदरगाहों और ICD के संचालन के लिए कर्मचारियों और संविदात्मक श्रमिकों का आंदोलन, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा रेलवे के संबंधित नामित अधिकारियों द्वारा जारी प्राधिकरण के आधार पर जारी किए जाने वाले पासों पर अनुमति दी जाती है। हवाई अड्डे, बंदरगाह, भूमि बंदरगाह और ICDs।

खेती (Farming)

  • खेत पर किसानों और खेती करने वालों द्वारा खेती का संचालन।
  • एमएसपी (MSP) परिचालनों सहित कृषि उत्पादों की खरीद में लगी एजेंसियाँ।
  • राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित APMCor द्वारा संचालित मंडियां। राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकार या उद्योग द्वारा सीधे किसानों, या किसानों के समूह, FPOs’co-operatives आदि राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रत्यक्ष विपणन संचालन, ग्रामीण स्तर पर विकेन्द्रीकृत विपणन और खरीद को बढ़ावा दे सकता है।
  • सभी प्रकार के किसान मशीनों की दुकान, इसके स्पेयर Parts खुले रहेंगे।
  • फार्म मशीनरी से संबंधित कस्टोमिंग हायरिंग सेंटर।
  • संयुक्त Harvestor और अन्य कृषि / बाग़वानी उपकरण।

मछली पकड़ना (Fishing)

  • मछली पकड़ने (समुद्री और अंतर्देशीय) / जलीय कृषि उद्योग का संचालन, जिसमें फीडिंग और रखरखाव, कटाई, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, cold चेन, बिक्री और विपणन शामिल हैं।
  • Hachery, वाणिज्यिक एक्वैरिया और चारा संयंत्र।

वृक्षारोपण (Plantations)

  • अधिकतम 50% श्रमिकों के साथ चाय, Coffee और रबर बागानों का संचालन।
  • अधिकतम 50% श्रमिकों के साथ चाय, कॉफी, rubber और काजू की प्रसंस्करण, पैकेजिंग, बिक्री और विपणन।

वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान

  • प्रसारण, dth और केबल सेवाओं सहित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया।
  • 50% तक की शक्ति के साथ IT और आईटी-सक्षम सेवाएं।
  • केवल सरकारी गतिविधियों के लिए डेटा और Call सेंटर।
  • सरकार द्वारा सामान्य सेवा केंद्र।
  • सभी प्रकार की E-कॉमर्स कंपनी।
  • कूरियर सेवाएं
  • बंदरगाहों,एयरवेज़ ,Railway, कंटेनर डिपो, व्यक्तिगत सेवा।
  • बिजली, आईटी, मरम्मत, Plumber, मोटर यांत्रिकी और बढ़ई जैसे स्व-नियोजित व्यक्तियों द्वारा प्रदान की गई सेवाएं।
  • खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों सहित सभी गाँव जगहों पर काम करने वाले उद्योग; सभी प्रकार के भवनों और औद्योगिक का निर्माण; सिंचाई और जल संरक्षण कार्यों को प्राथमिकता के साथ मनरेगा के तहत काम करता है; और ग्रामीण कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के संचालन की इजाज़त। इन गतिविधियों से Pravasi श्रम बल सहित ग्रामीण श्रमिकों के लिए rojgar के अवसर पैदा होंगे।
  • सामाजिक नियंत्रण के लिए SPO के कार्यान्वयन के बाद एसईजेड, ईओएस, औद्योगिक संपदा और औद्योगिक टाउनशिप में पहुंच नियंत्रण के साथ विनिर्माण और अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों को इजाज़त है। आईटी हार्डवेयर का निर्माण और आवश्यक सामान और पैकेजिंग को भी इजाज़त है। कोयला, खनिज और तेल उत्पादन गतिविधियों की इजाज़त है। यह उम्मीद की जाती है कि औद्योगिक और विनिर्माण क्षेत्र इन उपायों के साथ एक पुनरुद्धार देखेंगे, और सुरक्षा के रूल और सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए रोज़गार के अवसर पैदा करेंगे।
  • सभी स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक क्षेत्र कार्यात्मक बने रहने के लिए।
  • किसी भी बाधा के बिना कार्य करने के लिए सार्वजनिक उपयोगिताओं।
  • किसी भी बाधा के बिना संचालित करने के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला।
  • आवश्यक शक्ति के साथ खुले रहने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के महत्वपूर्ण कार्यालय।

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Execution of the Lockdown

लॉकडाउन 2.0 को लागू करने के लिए कुछ मापदंड सरकारी प्राधिकरण द्वारा किए जाएंगे। जिला मजिस्ट्रेट संबंधित स्थानीय न्यायालयों में हादसे के कमांडर के रूप में कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को तैनात करेंगे। हादसा कमांडर इन उपायों के समग्र कार्यान्वयन के लिए अपने क्षेत्राधिकार में जिम्मेदार होगा। निर्दिष्ट क्षेत्र के अन्य सभी लाइन विभाग के अधिकारी ऐसे घटना कमांडर के निर्देशों के तहत काम करेंगे। इंसीडेंट कमांडर आवश्यक आंदोलनों को समझाने के लिए पास जारी करेगा। हादसा कमांडरों, विशेष रूप से, यह सुनिश्चित करेगा कि संसाधनों, श्रमिकों और सामग्री को जुटाने और अस्पताल के बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए सभी प्रयास बिना किसी बाधा के जारी रहेंगे।

उल्लंघन करने वाले नियमों के लिए दंड

यहां अब हम आपको बताएंगे कि जो लोग सरकार के बताए गए नियमों का पालन नहीं करेंगे तो उन्हें निम्नलिखित दंड दिया जाएगा। और जो इस लॉकडाउन 2.0 में दिए गए नियमों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उन्हें इस प्रकार का दंड दिया जाएगा: –

Name of Section Infringement Penalty
Punishment for obstruction, etc.—Whoever, without reasonable cause —   (a) इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी, या राष्ट्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन में अधिकृत व्यक्ति, या (b) द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश का पालन करने से इनकार करता है। या इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार या राज्य सरकार या राष्ट्रीय कार्यकारी समिति या राज्य कार्यकारी समिति या जिला प्राधिकरण की ओर से, इन सबके लिए कारावास की सजा, जो एक वर्ष तक या जुर्माना या दोनों के साथ हो सकता है, और अगर इस तरह की बाधा या इनकार करने पर जीवन की क्षति या आसन्न खतरे का परिणाम होता है, तो सजा पर एक कारावास के साथ दंडनीय हो सकता है। जो दो साल तक बढ़ सकता है।
Punishment for the false claim जो कोई भी जानबूझकर ऐसा दावा करता है कि वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रीय प्राधिकरण, प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण

का अधिकारी है, जिसे वह जानता है या किसी राहत, सहायता, मरम्मत, पुनर्निर्माण या अन्य लाभों को प्राप्त करने के लिए झूठे बोलता है।

ऐसे ग़लत काम के लिए कारावास की सजा जो दो साल तक बढ़ सकती है, और जुर्माने के साथ भी।
धन या सामग्री, आदि के दुरुपयोग के लिए सजा जो भी, किसी भी पैसे या सामग्री के साथ सौंपा जा रहा है, या अन्यथा, या किसी भी पैसे या माल की सुरक्षा में, किसी भी खतरे में आपदा की स्थिति में राहत प्रदान करने के लिए अभिप्रेत है, या अपने स्वयं के उपयोग या निपटना के लिए विपत्ति पूर्ण या विनियोग योग्य है। पैसा या सामग्री या उसका कोई भाग या किसी अन्य व्यक्ति को इच्छाशक्ति के लिए मजबूर करता है। एक ऐसे शब्द के लिए कारावास की सजा जो दो साल तक बढ़ सकती है, और जुर्माने के साथ भी।
झूठी चेतावनी के लिए सजा जो कोई झूठा अलार्म या चेतावनी देता है या आपदा या उसकी गंभीरता या परिमाण के रूप में चेतावनी देता है, जिससे घबराहट होती है। कारावास के साथ दंडनीय जो एक वर्ष तक या जुर्माना के साथ विस्तारित हो सकता है।
सरकार के विभागों द्वारा अपराध (1) जहां इस अधिनियम के तहत सरकार के किसी भी विभाग, विभाग के प्रमुख द्वारा अपराध किया गया है (2) उप-धारा (1) में निहित कुछ के बावजूद, जहां इस अधिनियम के तहत अपराध सरकार के एक विभाग द्वारा किया गया है और यह साबित होता है कि अपराध सहमति या सहमति के साथ किया गया है, या किसी भी उपेक्षा के लिए जिम्मेदार है विभाग के प्रमुख के अलावा किसी भी अधिकारी का हिस्सा। उसके अनुसार दंडित किया जाना चाहिए और उसके अनुसार दंडित किया जाना चाहिए
इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन पर ड्यूटी में एक अधिकारी की विफलता या उसकी मिलीभगत कोई भी अधिकारी, जिस पर या उसके द्वारा इस अधिनियम के तहत कोई ड्यूटी लगाई गई है और जो अपने कार्यालय के कर्तव्यों से खुद को करने या वापस लेने से इनकार करता है या तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसने अपने अधिकारी से बेहतर लिखित अनुमति प्राप्त नहीं की हो या उसके पास कोई अन्य कानूनी बहाना न हो। एक वर्ष के लिए कारावास की सजा जो एक वर्ष या जुर्माना के साथ बढ़ सकती है।
आवश्यकता के संबंध में किसी भी आदेश के उल्लंघन के लिए जुर्माना यदि कोई व्यक्ति धारा 65 के तहत किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करता है एक वर्ष के लिए कारावास की सजा जो एक वर्ष तक या जुर्माना या दोनों के साथ हो सकती है।
कंपनियों द्वारा अपराध (1)जहां इस अधिनियम के तहत एक कंपनी या निकाय कॉर्पोरेट द्वारा अपराध किया गया है, उस समय प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध किया गया था, कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए और कंपनी के लिए जिम्मेदार था, साथ ही साथ कंपनी के रूप में, 25 को उल्लंघन का दोषी माना जाएगा और उसके अनुसार आगे बढ़ने और दंडित करने के लिए उत्तरदायी होगा: बशर्ते कि इस उप-धारा में कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम में प्रदान की गई किसी भी सजा के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, यदि वह यह साबित करता है कि अपराध उसके ज्ञान के बिना किया गया था या कि उसने इस तरह के अपराध के कमीशन को रोकने के लिए उचित परिश्रम किया था। (2) उप-धारा (1) में कुछ भी शामिल नहीं है, जहां इस अधिनियम के तहत एक कंपनी द्वारा अपराध किया गया है, और यह साबित हो जाता है कि अपराध सहमति या किसी की मिलीभगत के साथ किया गया था या किसी की ओर से किसी भी उपेक्षा के लिए जिम्मेदार है निदेशक, प्रबंधक, सचिव या कंपनी के अन्य अधिकारी, ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी। के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए और तदनुसार दंडित किया जाना चाहिए।
The previous sanction for prosecution धारा 55 और 56 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए कोई अभियोग केंद्र सरकार या राज्य सरकार की पिछली मंजूरी के अलावा नहीं लगाया जाएगा, जैसा कि मामला हो सकता है, या इस संबंध में प्राधिकृत किसी अधिकारी, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा।
अपराध का संज्ञान कोई भी अदालत इस अधिनियम के तहत अपराध का संज्ञान नहीं लेगी, सिवाए एक शिकायत के— (a)राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्राधिकरण या उस प्राधिकरण या सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई अन्य प्राधिकारी या अधिकारी, जैसा भी मामला हो; और (b) कोई भी व्यक्ति जिसने कथित अपराध के लिए निर्धारित तरीके से तीस दिनों से कम समय का नोटिस दिया है, और राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्राधिकरण या किसी भी व्यक्ति को शिकायत करने का उसका इरादा है अन्य प्राधिकारी या अधिकारी जो पूर्वोक्त रूप में प्राधिकृत हैं।

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Revised गाइडलाइन्स PDF

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Frequently Asked Questions


लॉकडाउन 2.0 (Lockdown 2.0) कब समाप्त होगा?

लॉकडाउन 2.0 (03 मई 2020) को समाप्त होगा।


लॉकडाउन 2.0 में लगभग कौन कौन से कार्यालय बंद रहेंगे?

इस लॉकडाउन 2.0 में निम्लिखित कार्यालय बंद रहेंगे। जैसे कि (religious places, some government offices, schools, education system, corporate offices etc.)


क्या इस लॉकडाउन 2.0 में दवाई की दुकानें खुली रहेगी?

जी हाँ, इस लॉकडाउन 2.0 में सभी ज़रूरी सामान की दुकानें खुली रहेगी। जैसे कि दूध, राशन और अन्य।


क्या 20 अप्रैल के बाद कुछ व्यवसायों में काम शुरू करदिया जाएगा?

जी हाँ, बिलकुल सरकार की तरफ़ से यह एलान है कि 20 अप्रैल के बाद कुछ व्यवसायों में छूट प्रदान कर दी जाएगी।

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