कोरोनावायरस (Covid-19) नाम की एक महामारी पूरे विश्व में फैल चुकी है, और इस महामारी का शिकार अब भारत देश भी हो चुका है, भारत देश में Coronavirus से संक्रमित लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और इस समस्या को देखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में संपूर्ण लॉक डाउन का आदेश दे दिया है इस लॉक डाउन के तहत कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकल सकेगा। और इसी के साथ देश में कोई भी फ़ैक्टरी, कंपनी नहीं खुलेगी हालांकि यह फैसला लोगों के भले के लिए ही लिया गया है लेकिन हर फैसले के अच्छे और बुरे दो पहलू होते हैं अच्छा पहलू तो यह है कि लोग कोरोनावायरस के संक्रमण से बच पाएंगे परंतु बुरा पहलू यह है कि जो मज़दूर दिहाड़ी पर काम करते हैं वह काम नहीं कर पाएंगे तो उस परिस्थिति में वह अपने परिवार को क्या खिला पाएंगे। इस गंभीर समस्या को देखते हुए और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज चौहान जी भी जनहित के फायदे के लिए MP Majdur Shahyta Yojna लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत मध्यप्रदेश में रहने वाले मज़दूर वर्ग के लोगों को कुछ रुपए की धनराशि मदद रूपी प्रदान की जाएगी जिससे कि वह अपना और अपने परिवार का भरण पोषण आसानी से कर पाएंगे।
Topic | MP Majdur Shahyta Yojana |
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क्या है एम पी मज़दूर सहायता योजना? MP Majdur Shahyata Yojna में ऑनलाइन पंजीकरण करें |
Official Website | http://shramsewa.mp.gov.in/hi-in/ |
MP मज़दूर सहायता योजना
MP मज़दूर सहायता योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज चौहान जी ने यह निर्णय लिया है कि प्रदेश में रहने वाले सारे मज़दूर एवं दिहाड़ी मज़दूर वर्ग के लोगों को ₹1000 दिए जाएंगे जिससे कि मज़दूर वर्ग के लोग अपना राशन पानी ख़रीद सकें और अपने परिवार का भरण पोषण आसानी से कर सके उनको इधर-उधर भटकने की जरूरत ना पड़े। मध्यप्रदेश में तकरीबन 80 लाख मज़दूर वर्ग के लोग रहते हैं, और इन सभी मज़दूरों को ₹1000 दिए जाएंगे, धनराशि पाने के लिए व्यक्ति को अपना ऑनलाइन आवेदन करना होगा, आवेदन करने के बाद उस व्यक्ति के खाते में ₹1000 डाले जाएंगे।
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मज़दूर सहायता योजना में आवेदन करने के लिए पात्रता
मज़दूर सहायता योजना में आवेदन करने के लिए आपको उसका पात्र होना अनिवार्य है, सहायता योजना की पात्रताए कुछ इस प्रकार हैं।
- धनराशि प्राप्त करने वाले व्यक्ति को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- धनराशि प्राप्त करने वाले व्यक्ति को श्रम विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
- सिर्फ मज़दूर एवं दिहाड़ी मज़दूर की इस योजना के पात्र होंगे, अन्य कोई भी व्यक्ति इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएगा।
MP Majdur Shahyata Yojna में ऑनलाइन पंजीकरण करें
एम पी मज़दूर सहायता योजना में ऑनलाइन पंजीकरण करने के लिए आपको नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा इन निर्देशों का पालन करके आप अपना आसानी से सहायता योजना में पंजीकरण कर पाएंगे, यह निर्देश कुछ इस प्रकार हैं।
- पंजीकरण करने के लिए आपको मध्य प्रदेश सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट http://shramsewa.mp.gov.in/hi-in/ पर जाना होगा।
- जैसे ही वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा आप वहां पर एम पी मज़दूर सहायता योजना मैं आवेदन करें का एक लिंक देखेंगे।
- उस लिंक का चयन करें।
- आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा जिसमें आप से पूछी गई सारी जानकारियों को आपको सही-सही भरना होगा।
- सारी जानकारियों को सही से ही बनने के बाद आपको सबमिट के विकल्प का चयन करना होगा।
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Frequently Asked Questions
क्या इस योजना में पंजीकरण करना मुफ्त है?
जी हां, इस योजना में पंजीकरण करना बिल्कुल मुफ्त है।
कितना वक्त लगता है इस योजना में पंजीकरण करने के लिए?
इस योजना में पंजीकरण करने के लिए 10 से 15 मिनट लगती है।
ऑनलाइन पंजीकरण करने के लिए किन-किन दस्तावेज़ों का होना अनिवार्य है?
ऑनलाइन पंजीकरण करने के लिए आपके पास आधार कार्ड, वोटर आई-डी कार्ड, इत्यादि का होना अनिवार्य है।