उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार विकलांग व्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए Viklang Certificate online बनवाने की योजना निकाली है। जिसके तहत जो भी व्यक्ति विकलांग है, वह अपना यह सर्टिफ़िकेट बनवा कर सरकार से हर महीने या वर्ष में दो बार इकट्ठा पेंशन के रूप में कुछ पैसा ले सकता है। जिससे कि वह अपना जीवन व्यतीत आराम से कर पाए, और किसी भी व्यक्ति पर निर्भर ना रहे। आज के वक्त में उस व्यक्ति का कोई भी साथ नहीं देता जो किसी कारणवश और लोगों के मुकाबले कमजोर होता है, जैसे कि गरीब लोग, विकलांग लोग, इत्यादि। कोई भी आज की तारीख में ऐसे लोगों की मदद नहीं करना चाहता जो शारीरिक व आर्थिक रूप से कमजोर हैं, क्योंकि किसी के पास इतना समय अथवा फ़ालतू पैसा नहीं है जो कोई किसी की मदद करें ऐसी स्थिति में जो यह गरीब और कमजोर लोग होते हैं। यह बहुत ही मुश्किलों का सामना करते हैं, खासकर की “विकलांग लोग”।
इन विकलांग लोगों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने Handicapped Pension योजना निकाली है। जिसमें सरकार हर महीने ₹500 तक की मदद करेगी। उन सभी विकलांग लोगों की जो कि विकलांगता से जूझ रहे हैं, यह एक बहुत ही बड़ा कदम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाया गया है। विकलांग लोगों के हित में, और इस योजना का हर एक विकलांग व्यक्ति को लाभ उठाना चाहिए ताकि कुछ हद तक उसको अपने जीवन यापन में मदद हो सके। और किसी भी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर ना होना पड़े।
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Viklang Pension राशि
Topic | Viklang Pension 2023-2024 |
Article Category | Viklang Pension Yojana How to Apply Important Documents Frequently Asked Questions |
State | Uttar Pradesh |
Official Website | sspy-up.gov.in |
उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में रहने वाले हर एक विकलांग व्यक्ति को ₹500 हर महीने देने तक की योजना बनाई है। विकलांग पेंशन योजना के साथ-साथ सरकार ने कुछ नियम भी बनाए हैं, जिनके अंतर्गत ही विकलांग व्यक्ति अपना विकलांग सर्टिफ़िकेट बनवा पाएंगे। और सरकार की इस योजना का लाभ उठा पाएंगे।
Handicapped Pension योजना में पंजीकरण की पात्रता
उत्तर प्रदेश सरकार ने हैंडीकैप योजना में पंजीकरण करने के लिए कुछ नियम निर्धारित किए हैं। जिन नियमों का अभ्यर्थी को पालन करना होगा। और इन नियमों के अंतर्गत ही उसको अपना विकलांग पेंशन पंजीकरण करना होगा, जिससे कि वह सरकार द्वारा दी गई इस पेंशन योजना का लाभ उठा सकें। यह नियम कुछ इस प्रकार हैं,
- विकलांग व्यक्ति उत्तर प्रदेश राज्य का ही होना चाहिए।
- विकलांग व्यक्ति के पास उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
- विकलांग महिला की उम्र 60 वर्ष से अधिक तथा विकलांग पुरुष की उम्र 65 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- विकलांग व्यक्ति की मासिक आय ₹1000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि वह अकेला रहता है, और अगर वह परिवार के साथ रहता है तो उस परिस्थिति में उस व्यक्ति की मासिक आय ₹1500 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- विकलांग व्यक्ति की विकलांगता 40% से ज्यादा होना अनिवार्य है।
Viklang Certificate Online बनवाने के लिए कुछ जरूरी क़ागज़ात
अगर कोई विकलांग व्यक्ति अपना ऑनलाइन पंजीकरण कर रहा है, तो उसको कुछ कागजातों की जरूरत पड़ेगी, बिना उन कागजातों के वह अपना ऑनलाइन पंजीकरण नहीं कर पाएगा। यह क़ागज़ात कुछ इस प्रकार है,
- अभ्यर्थी के पास कोई ऐसा सर्टिफ़िकेट होना अनिवार्य है, जिसमें उसकी जन्म आयु लिखी हो।
- अभ्यर्थी के पास कोई पहचान पत्र अथवा ID होना अनिवार्य है, जैसे कि Voter ID Card, Aadhar Card, PAN Card इत्यादि।
- अभ्यर्थी के पास अपना खुद का एक मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- आय प्रमाण पत्र।
- किसी डॉक्टर द्वारा प्रमाणिक विकलांग होने का सर्टिफ़िकेट।
अगर आपके पास ऊपर दिए गए दस्तावेज़ों में से कोई दस्तावेज़ कम है, तो कृपया पहले उस दस्तावेज़ को बनवाएं अन्यथा आप अपना विकलांग पंजीकरण करने में असमर्थ रहेंगे।
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Viklang Certificate पंजीकरण करें
नीचे दिए गए निर्देशों को पढ़कर आप आसानी से समझ जाएंगे कि, कैसे आप अपना घर बैठे विकलांग सर्टिफ़िकेट ऑनलाइन बनवा सकते हैं।और सरकार द्वारा दी गई विकलांग योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- सबसे पहले आप http://sspy-up.gov.in/की वेबसाइट को खोले।
- जैसे ही आप इस वेबसाइट का होम पेज खोलेंगे, आपको वहां पर एक दिव्यांग पेंशन योजना “Apply Online” का विकल्प दिखेगा। जो इस प्रकार है, कृपया उस विकल्प का चयन करें।
- जैसे ही आप “Apply Online” के विकल्प का चयन करेंगे। आपके सामने एक नया पन्ना खुल जाएगा जो इस प्रकार है।
- उस पन्ने पर आपको चार और नए विकल्प दिखेंगे, जिसमें से आपको सबसे पहले वाले विकल्प का चयन करना होगा। जिसका नाम है “न्यू एंट्री फॉर्म”।
- जैसे ही आप उस पहले विकल्प का चयन करेंगे। आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा जो कि इस प्रकार है।
- आपको इस फॉर्म में पूछी गई सारी जानकारियों को सही सही भरना होगा।
- और आपको ऊपर बताए गए जरूरी दस्तावेज़ों को स्कैन करके फॉर्म में अपलोड करना होगा।
- इस प्रक्रिया को करने के बाद आपको सबमिट के विकल्प का चयन करना होगा।
- जैसे ही आप सबमिट के विकल्प का चयन करेंगे, आपके सामने एक आखिरी पन्ना खुल जाएगा। जिस पर आपकी पेंशन योजना की पंजीकरण संख्या एवं आप की भरी हुई सारी जानकारियाँ लिखी होंगी।
- कृपया उस अंतिम पन्ने का प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास संभाल कर रखें।
Frequently Asked Questions
क्या यह पंजीकरण मुफ्त है?
जी हां।
कितने समय के बाद विकलांग व्यक्ति के खाते में पैसे आना शुरू हो जाएंगे?
पंजीकरण करने के लगभग 1 महीने बाद से।
क्या विकलांग व्यक्ति को विकलांगता का सर्टिफ़िकेट दिखाना अनिवार्य है?
जी हां, बिना उसके आपका पंजीकरण नहीं हो पाएगा।
उत्तर प्रदेश सरकार विकलांग पेंशन कितने रुपए हर महीने देगी?
उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है ₹500 प्रतिमाह देने है।