राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना | Parivarik Labh Yojna

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ Rastriya Parivarik Labh योजना का मुख्य उद्देश्य यह है की अगर किसी परिवार का मुखिया या कोई कमाने वाला सदस्य की किसी भी कारण से मृत्यु हो गयी हो तो उसके परिवार की आर्थिक सहायता इस योजना के द्वारा की जा सकेगी I

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यह योजना गरीबघर के लोगो को ध्यान में रखकर बनाई गई है, गरीब घर के सदस्य इस योजना का लाभ बहुत आसानी से उठा सकते हैं I

 

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राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के लाभ  [Parivarik Labh Yojna ]

  1. इस योजना के तहत यदि किसी घर के मुखिया की किसी भी वजह से मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 30,000 रुपए की सहायता इस योजना के द्वारा दी जाएगी I
  2. 2013 से पहले इस योजना के तहत सिर्फ 20,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाती थी परन्तु 2013 के बाद से यह सहायता बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दी है ताकि परिवार के सदस्यों की सहायता ठीक से हो पाए I
  3. परिवार के मुखिया के मृत्यु होने के बाद, परिवार के सदस्यों को सरकार के द्वारा दी जाने वाली सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैI

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Rastriya Parivarik Labh का लाभ लेने के लिए परिवार की योग्यता

  • जो व्यक्ति इस योजना का लाभ लेना चाहता है उसकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक हो I
  • जो परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं और उनके पास इसके दस्तावेज़ हैं केवल वह परिवार ही योजना का आवेदन करे I
  • अगर परिवार ग्रामीण इलाके में रहता है तो उसकी आय 46, 080 रुपये तक ही होनी चाहिए, अगर इससे ज्यादा आय है तो वह परिवार आवेदन फॉर्म न भरे I
  • अगर परिवार शहरी इलाके में रहता है तो, उस परिवार की आय 56,450 रुपये तक ही होनी चाहिए I

पारिवारिक लाभ (Pariwarik labh) योजना का फॉर्म भरने के लिए जरुरी दस्तावेज

  • आयु का प्रमाण पत्र I
  • पासपोर्ट साइज फोटो I
  • परिवार की कुल सालाना आय का प्रमाण पत्र I
  • कमाने वाला सदस्य की मृत्यु का प्रमाण  पत्र I
  • बैंक खाते की जानकारी I
  • पास बुक की फोटोकॉपी I
  • फॉर्म की रसीद I
  • आपको ऊपर दिए गए दस्तावेज़ की फोटो कॉपी करवाकर जिला कार्यालय में जमा करा दे और इसके बाद इन सभी दस्तावेज़ों के जांच होगी I

पारिवारिक लाभ योजना का आवेदन कैसे करे?

  • सबसे पहले आप nfbs.upsdc.gov.in पर जाये I
  • वहां पर नया पंजीकरण करने के विकल्प पर क्लिक करे I

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  • इस विकल्प को क्लिक करते ही आपको एक आवेदन फॉर्म कंप्यूटर स्क्रीन पर आएगा I
  • फॉर्म में अपनी सही से जानकारी भरे और उसके बाद अपनी फोटो और दस्तावेज़ों की स्कैन की हुई फोटो कॉपी को फॉर्म में अपलोड कर दे I
  • इसके बाद आपको एक पंजीकरण नंबर मिलेगा, इसको संभाल कर लिख ले, बाद में इस नंबर से आप अपने आवेदन फॉर्म की स्थिति जान सकते है I

सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की अन्य योजनाओं की जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक को ध्यान पूर्वक पढ़े-

 


Frequently Asked Questions (FAQs)


अगर मेरा से रजिस्ट्रेशन/ पंजीकरण नंबर गुम हो जाये तो आवेदन की स्थिति की जांच कैसी करे?

अगर आपका पंजीकरण नंबर खो जाये, तो आप nfbs.upsdc.gov.in पर जाकर संपर्क सूत्र को क्लिक करे, फिर आपको एक टोलफ्री नंबर मिलेगा, आप उस पर कॉल करे फिर अपनी जानकारी दे I

फॉर्म भरते वक़्त ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो कॉपी का उपयोग कर सकते है?

हाँ, आप ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग कर सकते है I

आवेदक की उम्र कितनी होनी चाहिए?

पारिवारिक लाभ योजना के लिए उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए I

क्या आय का प्रमाण पत्र देना आवश्यक है?

हाँ, इस योजना का लाभ उठाने के लिए, आय का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है I

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